ऑनर किलिंग के मामले में पहली फांसी
7:23 pm
रामपुर , आँखों देखी संवाददाता : क्षेत्र में ऑनर किलिंग के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कहा जा रहा है कि ऑनर किलिंग के मामले में यह पहली फांसी की सजा है।
गौरतलब है कि मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम किरमिचा में प्रेम प्रसंग के चलते 15 जून 2009 में शौकत सैफी ने अपनी बेटी नसीम जहां को मौत के घाट उतार दिया था। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे कामिनी पाठक ने ऑनर किलिंग मामले में आरोपी शौकत सैफी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
उधर, ऑनर किलिंग के मामले में यह पहली फांसी की सजा बताई जा रही है।

