ICICI बैंक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
राष्ट्रीय, व्यापार 2:40 pm
अदालत ने कर्ज की किस्त समय पर अदा नहीं करने पर एक व्यक्ति की मोटर साइकिल जबर्दस्ती जब्त कर लेने पर यह जुर्माना लगाया है.
अदालत ने कहा कि जिस देश में कानून का शासन हो वहां 'बाहुबल के इस्तेमाल' की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
बीमारी के कारण कर्ज की किस्त नहीं अदा कर पाये सैयद अंसार अली की मोटर साइकिल जब्त करने के लिये बाहुबलियों की मदद लेने के लिये बैंक पर जुर्माना लगाते हुए दीवानी अदालत के न्यायाधीश अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि यह राशि पीडि़त व्यक्ति को दी जाये.
मल्होत्रा ने कहा कि यह अदालत बाहुबल दर्शाकर बकायादार से वाहन जब्त करने के प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपनाये गये चलन की कड़ी निंदा करती है. ताकत का इस्तेमाल कर वाहन जब्त करने के लिये बेकसूर व्यक्तियों को धमकाने का चलन कानून के शासन वाले इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी (आईसीआईसीआई बैंक) द्वारा वाहन अवैध तरीके से जब्त करने के दौरान हुई प्रताड़ना और अपमान के लिये वादी (सैयद अंसार अली) के पक्ष में पांच हजार रुपये का जुर्माना बैंक पर लगाया जाता है.'

