दूरसंचार उपकरण खरीद घोटाले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम का आत्मसमर्पण शुक्रवार तक टला
ताजा खबरें, राजनीति, राष्ट्रीय 10:05 am
न्यायालय ने यह निर्णय 84 वर्षीय सुखराम के स्वास्थ्य कारणों से लिया. अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती सुखराम गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो सके.
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों, दूरसंचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक रूनु घोष तथा हैदराबाद स्थित कम्पनी एडवांस्ड रेडियो मास्त्स के प्रबंध निदेशक पी. रामा राव को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया.न्यायाधीश ने कहा, "न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, मैं इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं हूं."
सुखराम पर वर्ष 1996 में केबल आपूर्ति कम्पनी से तीन लाख रुपये की रिश्वत लेकर उसके पक्ष में फैसला देने का आरोप है.
वर्ष 2009 में सुखराम को 4.25 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति रखने का दोषी पया गया था. वर्ष 2002 में उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम निरोधक अधिनियम के तहत राजस्व को 1.66 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

