आरा :कोर्ट ने दिया बाला ठाकरे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
राजनीति, विशेष 12:38 pm
आरा ,आँखों देखी न्यूज़ : शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की संपत्ति कुर्क हो सकती है. भोजपुर की एक अदालत ने बाला साहेब की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कल दिया है. बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और यह आदेश दिया है.
एसडीजेएम शशिभूषण मणि त्रिपाठी ने वकील राजेश कुमार सिंह के परिवाद पत्र पर यह आदेश दिया है.
क्या है मामला ?
राजेश ने वर्ष 2008 के 7 मार्च को सीजेएम के यहाँ इस बाबत परिवार वाद दायर किया था. इसमें कहा गया था की शिवसेना प्रमुख ने समाचार पत्र 'सामना' में बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक टिपण्णी की है. एसडीजेएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 20 जून 2008 को बाल ठाकरे के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सम्मान भी जारी किया गया था.

