सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रामदेव से जवाब
6:44 pm
नई दिल्ली, आँखों देखी संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर विचार करते हुए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस भेजा है, जिसमें दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। बाबा रामदेव भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का संचालन करते हैं।
कोर्ट ने बाबा रामदेव के ट्रस्ट से यह भी पूछा है कि जब इजाजत सिर्फ योग शिविर के लिए दी गई थी तो रामलीला मैदान का इस्तेमाल अनशन के लिए क्यों किया गया? इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. सतशिवम और जस्टिस एके पटनायक की वेकेशन बेंच ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष आचार्य वीरेंद्र विक्रम को नोटिस भेजा है।
4 जून की रात दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रामलीला मैदान में सिर्फ 5 हजार लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई थी। लेकिन वहां करीब 65 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे।
दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा है कि रामलीला मैदान में सिर्फ योग के प्रशिक्षण की इजाजत दी गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब बाबा रामदेव के समर्थकों ने उन पर पत्थर और गमले फेंकने शुरू किए तभी उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।
गौरतलब है कि 4-5 जून की रात भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर जब बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे। उस दौरान ही दिल्ली पुलिस के करीब 5 हजार जवानों ने अनशनकारियों पर धावा बोला था, जिसके बाद बाबा रामदेव को देहरादून ले जाकर करके छोड़ दिया गया था

