नई दिल्ली : जेल में रहेगी सांसद कनिमोझी


नई दिल्‍ली,आँखों देखी संवाददाता : 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में तिहाड़ जेल में बंद डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कलैग्नार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका भी रद्द कर दी।

जस्टिस अजीत भारीहोके ने तीस मई को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार सुबह ११ बजे जस्टिस अजीत ने अपना फैसला सुनाते हुए कनिमोझी और शरद कुमार की जमानत याचिका रद्द कर दी।गौरतलब है कि जस्टिस अजीत भारीहोके ने ही हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों के पांच शीर्ष अधिकारियों की जमानत याचिका भी रद्द कर दी।


फैसला आने के बाद कनिमोझी कोर्ट में ही रो पड़ीं। कोर्ट में डीएमके नेता टीआर बालू सहित और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।



कनिमोझी पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर कलईनार टीवी के जरिए अवैध धन हासिल किया था। यह चैनल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके से जुड़ा है। इसमें कनिमोझी की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2जी घोटाले से जुड़ी रकम इस चैनल को भी मिली थी।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस अजीत भारीहोके ने कहा कि इस बात के सुबूत हैं कि कनिमोझी आपराधिक षडयंत्र में शामिल थी।

Posted by गजेन्द्र सिंह at 12:24 pm.

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