नीतीश कटारा हत्या मामले में सुखदेव पहलवान को भी उम्र कैद
6:46 pm
नई दिल्ली, मंगलवार को वर्ष 2002 के नीतीश कटारा हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने यह सजा सुनाई। इसके पहले छह जुलाई को उन्होंने उसे मामले में दोषी ठहराया था। उस पर कटारा के अपहरण एवं उसकी हत्या में राज्यसभा के पूर्व सदस्य डीपी यादव के पु़त्र विकास यादव और भतीजे विशाल यादव की मदद करने का आरोप था। विकास की बहन भारती यादव के साथ कथित मित्रता के कारण कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी।
मामले में विकास और विशाल को पहले ही सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। पहलवान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पहलवान की सुनवाई विकास और विशाल के साथ नहीं की गई थी। वह जमानत के बाद फरार हो गया था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। 2005 में उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी सुनवाई शुरू हुई।
अदालत ने कहा कि हत्या के दौरान पहलवान विकास और विशाल के साथ ही था।

