सीबीआई देगी कर्मचारियो की संपत्ति का ब्योरा
6:36 pm
नई दिल्ली, आँखों देखी संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली और मुंबई में पदस्थ अपने अधिकारियों की संपत्तियों के विवरण तथा कम से कम पिछले 10 वर्ष के उनकी आय के स्रोतों को सार्वजनिक करे। आयोग ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिए कि जांच एजेंसी के निदेशक की नियुक्ति संबंधी फाइल नोटिंग का भी खुलासा किया जाए।
सीआईसी ने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया कि नौ जून से उसे उन संगठनों की सूची में डाल दिया गया है जिन्हें जानकारी का खुलासा करने से छूट दे दी गई है, लिहाजा इस तरह की सभी अपीलों को अब निरर्थक माना जाना चाहिए।
सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कहा कि अधिसूचना को अतीत के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं किया गया है, लिहाजा सीबीआई को नौ जून से पहले दाखिल की गई सभी अर्जियों पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना नौ जून 2011 को जारी हुई थी और इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी कि यह अधिसूचना नौ जून से पहले की अवधि में भी प्रभावी होगी। यही नहीं, अधिसूचना के जरिए मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने का कोई इरादा होने के संकेत भी नहीं मिलते। लिहाजा, इसे भविष्य की अर्जियों के संबंध में माना जाना चाहिए।

