डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
ताजा खबरें, राजनीति, राष्ट्रीय 10:59 am
न्यायाधीश वी.के. शाली ने जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई की उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए गुरूवार को इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कनिमोझी सहित पांच अन्य आरोपियों और उनके खिलाफ मिले साक्ष्यों पर एक बयान प्रस्तुत करने को कहा है.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी मामले के पांच सह आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद कनिमोझी और पांच अन्य आरोपियों ने जल्दी सुनवाई को लेकर बुधवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
यूनिटेक वायरलेस के संजय चंद्रा, स्वान टेलीकाम के विनेाद गोयनका, अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह के गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर की जमानत मंजूर कर ली थी. पांच लोगों को जमानत मिलने के बाद इस मामले में अभी भी नौ लोग जेल में हैं.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कनिमोझी ने अपनी याचिका में कहा कि कुछ और दिनों तक हिरासत में रखा जाना उनके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ होगा और उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कनिमोझी के अलावा कलैग्नार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी, कुसेगांव फ्रूट्स एवं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव.बी.अग्रवाल और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्ध बेहुरा ने जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई एक दिसम्बर को होनी थी.
इस महीने की शुरूआत में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी कर छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक दिसम्बर तक जवाब देने को कहा था. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी सैनी द्वारा तीन नवम्बर को जमानत याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने पांच नवम्बर को उच्च न्यायालय की शरण ली थी.

