सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नौकरियों में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश
ताजा खबरें, व्यापार 10:27 am
यह आदेश पहली जनवरी 2012 से प्रभावी हो जाएगा.
अल्पसंख्यकों को यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत ही दिया जाएगा.
केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ‘सीपीएसई’ के प्रभारी मंत्रालयों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने तहत काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अल्प संख्यकों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटा के तहत 4.5 प्रतिशत उप कोटा के प्रावधान को लागू कराएं.
विभाग ने इस संबंध में जारी पत्र में कहा है, ‘सीपीएसई से संबंधित सभी प्रशासकीय मंत्रालयों और विभागों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने अधीन आने वाले सीपीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस स्थिति की सूचना दे और सीपीएसई में भर्ती, नियुक्ति में इन आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें.’
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्रिमंडल के 22 दिसंबर के इस निर्णय को पहले ही अधिसूचित कर चुका है.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 के तहत देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं.
कुल 249 केंद्रीय सरकारी उपक्र मों में करीब 15 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं.
