बेंगलूर सीरियल बम धमाके के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की जमानत याचिका खारिज

बेंगलूर सीरियल बम धमाके के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के बेंगलूर सीरियल बम विस्फोट कांड के आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अब्दुल नासिर मदनी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है.

मदनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल फरवरी में जमानत याचिका खारिज किये जाने को सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मदनी कर्नाटक जेल में बंद है.

पिछले साल मई में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ के दो सदस्यों के बीच मदनी को जमानत पर रिहा करने के बारे में अलग अलग राय की वजह से इस मामले को मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिया के समक्ष भेज दिया गया था.

उच्चतम न्यायालय ने मदनी की जमानत याचिका खारिज करते हुए. राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जेल परिसर में ही उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करे.

कोयम्बटूर में हुए सीरियल बम विस्फोट कांड में वह पहले भी नौ साल जेल में काट चुका था. उस विस्फोट में 58 लोग मारे गये थे.

Posted by गजेन्द्र सिंह at 10:25 am.

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