एस एम एस से प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति : चुनाव आयोग
उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय, ताजा खबरें, janadesh 11:25 am
उत्तरप्रदेश में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने निर्देश दिये कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का प्रचार के लिए एसएमएस करने से पहले उस दल या प्रत्याशी से मीडिया प्रमाणन समिति का स्वीकृति पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा.
उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति की प्रति प्राप्त किये कोई सर्विस प्रोवाइडर एसएमएस करता है तो आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत कार्यवाही होगी.
अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश चंद्र आज बचत भवन में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल यदि एसएमएस द्वारा अपना प्रचार कराना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मीडिया प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होगी क्योंकि उस पर होने वाला व्यय सम्बंधित प्रत्याशी के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर किसी भी दशा में आदर्श निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन न करे. उन्होंने कहा कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि नयी विधानसभा का गठन नही हो जाता.
बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर डॉं.बी.पी.अशोक,सहायक मनोरंजन कर आयुक्त सहित आईडा के इश्तियाक अहमद, बीएसएनएल के राकेश कुमार, अमित कुमार :टाटा इंडिकाम:, शिव शर्मा कैप्टन :वोडाफोन: लोकेश कुमार :रिलायंस: आदि प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

